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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

कोटपा अधिनियम उल्लंघन करने वालों से वसूला गया जुर्माना

नारायणपुर, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसएस राज व जिला कार्यक्रम प्रबंधक राजीव सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग व नगरपालिका की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के तहत् चालानी कार्रवाई की गई।

तम्बाकू, नियंत्रण, चालान कार्यवाही

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जिले में बस स्टैंड व ग्राम देवगांव, बेनूर व भाटपाल में स्कूलों के आस -पास दुकानों, होटलों व पान ठेलों पर चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंतर्गत धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित का बोर्ड लगवाने व धारा 6 के तहत् स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद प्रतिबंधित है की जानकारी दी गई साथ ही 18 वर्ष से कम के बच्चों को तंबाकू उत्पाद खरीदना व बेचना अपराध है के बारे में बताया गया। कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पर कुल 51 चालानी कार्रवाई की गई व जुर्माना वसूला गया। प्रर्वतन दल में नोडल अधिकारी डॉ यखिलेश्वरी ठाकुर, पुलिस विभाग, औषधि निरीक्षक देवेन्द्र ध्रुव, महिला एवं बाल विकास विभाग से सरिता वंजारे, श्रम निरीक्षक श्री ढलेंद्र, नगर पालिका से भूषण भोयर शामिल थे।

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संतोष नाग

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